भारत को संविधान यानी भारत से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत शब्द गुलामी की निशानी है।
यह संविधान के पहले लेख में लिखा गया है कि भारत का अर्थ भारत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम क्यों नहीं। यह मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए इसके बजाय भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके भारत शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का अर्थ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके बजाय, भारत शब्द को हटा दिया जाना चाहिए और भारत या हिंदुस्तान को संशोधित किया जाना चाहिए। देश को उसके मूल और प्रामाणिक नाम से ही पहचाना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी नाम को हटाया जाना प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता में गर्व की निशानी होगी, खासकर भविष्य की पीढ़ी में। दरअसल, भारत शब्द की जगह भारत को स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों की कठिन भागीदारी को उचित ठहराया जाएगा।
उमा भारती ने भी सवाल उठाए
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा भारती ने दो दिन पहले एक के बाद एक सात ट्वीट किए। उमा भारती ने कहा, 'किसी देश या व्यक्ति के पास सूर्य प्रकाश जैसे दो नाम नहीं होते हैं, सूर्य का प्रकाश, किसी का भी ऐसा नाम नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह भारत किसी के नाम होना हास्यास्पद है।
इसके अलावा, उमा भारती ने कहा, 'शायद भारत माता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रही थीं, अब आइए हम उनके माथे पर लगे आइडिया शब्द को मिटा दें।'
नाम कैसे मिला?
ऐसा कहा जाता है कि महाराजा भरत ने पूरे भारत का विस्तार किया था और इस देश का नाम उनके नाम पर रखा गया था। जब तुर्क और ईरानी मध्य युग में यहां आए, तो वे सिंधु घाटी में प्रवेश कर गए। वह एस का उच्चारण करता था और सिंधु हिंदू बन जाती थी। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला।
जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम भारत रखा क्योंकि उनके लिए भारत या हिंदुस्तान कहना असुविधाजनक था।
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Supreme Court India |
- भारत शब्द को हटाने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
यह संविधान के पहले लेख में लिखा गया है कि भारत का अर्थ भारत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम क्यों नहीं। यह मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए इसके बजाय भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके भारत शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का अर्थ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके बजाय, भारत शब्द को हटा दिया जाना चाहिए और भारत या हिंदुस्तान को संशोधित किया जाना चाहिए। देश को उसके मूल और प्रामाणिक नाम से ही पहचाना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी नाम को हटाया जाना प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता में गर्व की निशानी होगी, खासकर भविष्य की पीढ़ी में। दरअसल, भारत शब्द की जगह भारत को स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों की कठिन भागीदारी को उचित ठहराया जाएगा।
उमा भारती ने भी सवाल उठाए
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा भारती ने दो दिन पहले एक के बाद एक सात ट्वीट किए। उमा भारती ने कहा, 'किसी देश या व्यक्ति के पास सूर्य प्रकाश जैसे दो नाम नहीं होते हैं, सूर्य का प्रकाश, किसी का भी ऐसा नाम नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह भारत किसी के नाम होना हास्यास्पद है।
इसके अलावा, उमा भारती ने कहा, 'शायद भारत माता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रही थीं, अब आइए हम उनके माथे पर लगे आइडिया शब्द को मिटा दें।'
नाम कैसे मिला?
ऐसा कहा जाता है कि महाराजा भरत ने पूरे भारत का विस्तार किया था और इस देश का नाम उनके नाम पर रखा गया था। जब तुर्क और ईरानी मध्य युग में यहां आए, तो वे सिंधु घाटी में प्रवेश कर गए। वह एस का उच्चारण करता था और सिंधु हिंदू बन जाती थी। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला।
जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम भारत रखा क्योंकि उनके लिए भारत या हिंदुस्तान कहना असुविधाजनक था।
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